वित्त वर्ष 2018-19 आज खत्म हो रहा है। 31 मार्च कई चीजों की डेडलाइन बन कर आई है, ऐसे में इन कामों को आज ही निपटाना पड़ेगा। इसमें आधार कार्ड को पैन नंबर से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, GST रिटर्न भरने जैसे जरूरी काम भी शामिल हैं। सरकार ने 31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन रखी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। जिसकी वजह से आप फिर रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। टीवी पर कौन-से चैनल देखना चाहते हैं, ये आपने केबल/DTH ऑपरेटर को नहीं बताया तो कई पसंदीदा चैनल नहीं देख पाएंगे। 31 मार्च तक उन चैनल्स को चुन सकते हैं जिनके लिए आप भुगतान करना चाहते हैं। 2018-19 का इनकम टैक्स और GST रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 1000 से 10 हजार तक जुर्माना लगेगा।
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