कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' बयान पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मांगी माफी मांग ली है। SC ने सुनवाई के दौरान अपने बयान के लिए राहुल के खेद जताने के तरीके पर काफी नाराजगी जताई और उन्हें फटकारा। SC ने पूछा कि क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है? इसके बाद राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांगी। SC ने सिंघवी से पूछा, 'आपने जो कहा, हमने वह कहां कहा था? सिंघवी ने कहा, 'राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं।' सुनवाई के दौरान BJP MP मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने SC में कहा, 'उन्होंने (राहुल गांधी) जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है। जबकि अवमानना मामलों में कानून बिना शर्त माफी के साथ शुरू होता है।'
from न्यूज़ - विडियो - Navbharat Times http://bit.ly/2vrWCnL
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