तीन तलाक विधेयक के पारित होने के दो दिन बाद महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने कथित रूप से वाट्सऐप के जरिये अपनी पत्नी को तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंब्रा के नजदीक पुलिस ने बृहस्पतिवार रात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की रक्षा) अधिनियम की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया।
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