जबलपुर
एमपी हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने जूडा को निर्देश दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर काम पर शीघ्र लौटे। 24 घंटे के भीतर अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार को हाईकोर्ट ने जूडा पर सख्त से सख्त कार्यवाई के निर्देश दिए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, हाईकोर्ट ने जूडा की अधिकांश मांगों को मान लिया है।
सरकार कह रही मांगें मान ली, फिर कहां फंसा पेच, 3000 जूनियर डॉक्टरों ने क्यों दिया इस्तीफा?
जूडा की मांग थी कि उनके और उनके परिवार के सदस्य अगर कोरोना पीड़ित होते हैं तो उन्हें नि:शुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाए, जिसे सरकार ने मान लिया है।
Indore News: पत्नी को पालतू कुत्ते ने काटा तो मार दी गोली, गिरफ्तार
सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए जूडा की अधिकांश मांगों मान लिया है।इसके बाद तीन सौ से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों के नामांकन रद्द कर दिए हैं। इसके विरोध में प्रदेश के तीन हजार डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि डॉक्टर अभी भी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं।
from न्यूज़ - वीडियो - Navbharat Times https://ift.tt/3fQRFwA
No comments:
Post a Comment