बेगूसराय।
पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय के एसपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता मोहम्मद एहतेशाम खान की रिट याचिका पर यह सुनवाई करते हुए आदेश को पारित किया।
इसलिए एसपी पर लगाया जुर्माना
दरअसल सिपाही बहाली करने वाली केंद्रीय चयन परिषद को गुप्त सूचना मिली थी कि याचिकाकर्ता ने किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षा में बिठाकर सिपाही की परीक्षा पास की है। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप गठित हुआ। कार्यवाही चली, लेकिन इन्क्वायरी रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी। 18 अक्टूबर, 2021 को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक को इन्क्वायरी रिपोर्ट और सेकंड शो - कॉज की प्रति विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता को मुहैया कराई गई थी या नहीं... ये शपथ पर बताने को कहा था। इसके बावजूद ये शपथ पर नहीं दी गई। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने बेगूसराय एसपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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