झारखंड विधानसभा ने मॉब लिंचिंग के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए 'भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जायेगा। कानून बनने के बाद मॉब लिंचिंग में शामिल और इसके षड्यंत्रकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा होगी।
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