दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की जमकर खिंचाई कर दी। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जब आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले अकाउंट्स पर बैन क्यों नहीं लगाते? कोर्ट ने ट्विटर के रवैए पर उसे जमकर लताड़ लगाई।
जानिए क्या था पूरा मामला
दरअसल, ‘एथीइस्ट रिपब्लिक’ नाम के ट्विटर अकाउंट से मां काली पर बेहद आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इसके खिलाफ 2021 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इसी को लेकर सुनवाई करते हुए ट्विटर से पूछा कि आपने इस अकाउंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की?
हाईकोर्ट ने ट्विटर से मांगा जवाब
ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि ट्विटर ने आपत्तिजनक पोस्ट को हटा दिया है, साथ ही मामले में FIR भी दर्ज की है। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर इस तरह के अकाउंट को ब्लॉक क्यों नहीं करता। ट्विटर की ओर से कहा गया कि अदालत के आदेश के अभाव में वो 'किसी व्यक्ति को ब्लॉक नहीं कर सकता'। इस पर अदालत ने पूछा, ‘अगर यही तर्क है तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ब्लॉक किया था?’ कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया बताता है कि ट्विटर ऐसे संवेदनशील मसलों के प्रति कितना गंभीर है।
बेंच ने ये भी कहा कि 'अगर इस तरह की घटना किसी और धर्म के साथ हुई होती तो ट्विटर ज्यादा सावधान और संवेदनशील होता।' बहरहाल, बेंच ने ट्विटर को निर्देश दिया कि वह किसी यूजर का खाता स्थायी तौर पर निलंबित करने से जुड़ी अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल करे।
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