Tuesday, March 15, 2022

Hijab Case Verdict: हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं...हाई कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम छात्राओं की याचिका

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। छात्र स्कूल द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। अपने आदेश के साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।




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