Sunday, May 29, 2022

Yogi Government New Labour Rule : यूपी में महिलाओं की नाइट शिफ्ट खत्म... जानिए इससे जुड़े नियमों की 10 बड़ी बातें

यूपी सरकार ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ड्यूटी करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जाएगा।

यह वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों पर लागू होगा। यह आदेश श्रम एवं रोजगार विभाग के अडिशन चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंद्रा ने जारी किया। इसके अनुसार शाम 7 के बाद और सुबह 6 के पहले ड्यूटी करने के लिए एंप्‍लायर को महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी।

अगर वह इस दौरान ड्यूटीकरने से मना करती है तो इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर इस अवधि में महिला कर्मचारी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही है तो नियोक्‍ता को उसे फ्री कैब के अलावा दूसरी सुविधाएं भी देनी होंगी। इस नियम का उल्‍लंघन करने पर भारी जुर्माना या कैद हो सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे यूपी सरकार के आदेश से जुड़ी खास बातें...




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