वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पूजा अर्चना की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। जज अजय कृष्ण ने हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य मान लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से हिंदू पक्ष काफी खुश है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में इस केस को खारिज करने की मांग की थी। जिसपर ही आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आइए इस चर्चा से समझते हैं कि कोर्ट के इस फैसले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या मायने है ?
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