सामान्य वर्ग के गरीब उम्मीदवारों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि वह इस फैसले की वैधता पर जरूर विचार करेगा और इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा था। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के संबंध में संशोधन विधेयक भी संसद से पारित करा लिया है।
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