शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अभी भोपाल में ही हैं। उनकी मंजूरी मिलने के बाद एमपी में नया कानून लागू हो जाएगा।
'लव जिहाद' के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी, सीएम ने कहा- गलत इरादों से धर्मांतरण नहीं होने देंगे
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया है। अब धर्मांतरण करने वालों को 2-10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 50000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सीएम ने कहा कि हम एमपी में अब धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा।
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