Saturday, May 29, 2021

Madhepura News: पूर्व सांसद पप्पू यादव को झटका, अपहरण के मामले में कोर्ट से नहीं मिली बेल

मधेपुरा। 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को शनिवार को मधेपुरा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी जमानत नहीं मिल पाई। जिस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पप्पू यादव की जमानत याचिका उनके ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी।

वर्चुअल माध्यम से हुई जमानत पर सुनवाई
आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी। इस सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी। जिसपर न्यायालय ने 1 जून को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। इस दौरान निचली अदालत से केस का रेकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया गया।

अब 1 जून को होगी मामले पर सुनवाई
इससे पहले मधेपुरा के ACJM कोर्ट में भी पप्पू यादव की जमानत अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इस सुनवाई में मुरलीगंज कांड संख्या 9/89 के गवाह भी शामिल थे। जिन्होंने कोर्ट से कहा कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी। ACJM-1 अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा था। इस जमानत याचिका में पप्पू के अधिवक्ता ने उनकी ख़राब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है। अब अगली सुनवाई 1 जून को निर्धारित है।

पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि उम्मीद है कि पप्पू यादव को न्याय मिलेगा और वर्षों पुराने इस मामले में कोर्ट जमानत दे देगी।




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