जबलपुर
एमपी में दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। प्रदेश में इस दिवाली पर जो पटाखे फोड़े जाएंगे, वो ग्रीन पटाखे होंगे। इसके बाद कम आवाज वाले और पर्यावरण को दूषित न करने वाले पटाखे ही लोग फोड़ सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
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एनजीटी ने ये फैसला जबलपुर की सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाज पांडे की तरफ से लगाई गई याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। आखिर नागरिक मार्गदर्शक मंच ने किस बात को लेकर ये याचिका नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगाई। डॉ पीजी नाज पांडेय ने इसे लेकर नवभारत टाइम्स.कॉम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
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उन्होंने कहा है कि एनजीटी के आदेश के बाद जबलपुर में कलेक्टर ने पटाखे फोड़ने को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किए हैं। पीजी नाज पांडे ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या आदेश दिया है।
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